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राज्य की सभी दुकानें अब चार बजे बंद हो जाएंगी 

पटना। राज्य की सभी दुकानें अब शाम छह बजे की जगह चार बजे ही बंद हो जाएंगी। साथ ही रात्रि कर्फ्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक रहेगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कई निर्णय लिए गए। सभी प्रतिबंध 29 अप्रैल से 15 मई तक जारी रहेंगे। 

भीड़ से बचने के लिए सभी जिला प्रशासन से कहा गया है कि वे क्षेत्र या मोहल्ला के अनुसार दुकानों को एक दिन के अंतराल पर खोलने का निर्देश दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर भीड़ वाली जगहों पर स्थित मंडियों को खुली जगहों पर शिफ्ट किया जा सकता है। 

विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 एवं अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं निजी ऑफिस में लोग 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। सभी ऑफिस चार बजे बंद हो जाएंगे। कर्मियों को घर से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 

इन सेवाओं पर रोक नहीं होगी - सार्वजनिक परिवहन (50 प्रतिशत क्षमता के साथ), औद्योगिक प्रतिष्ठान, निर्माण कार्य, ई काॅमर्स से जुड़ी गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवा से जुडे़ प्रतिष्ठान, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य एवं रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों पर रात नौ बजे तक टेक होम की अनुमति रहेगी। 

राज्य सरकार के पूर्व के निर्देश में कहा गया है कि जिला प्रशासन सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना, दवा एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने के लिए सक्षम होंगे।  

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड से मरे सभी व्यक्तियों का अंतिम संस्कार राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी। तीन लाख सक्रिय कोविड मरीज मानते हुए सभी आधारभूत संरचना की तैयारी करने का निर्देश दिया गया।              
 


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