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25 मई तक बढ़ा लाॅकडाउन, दुकानों के समय में परिवर्तन 

पटना। बिहार में 5 मई से लागू लाॅकडाउन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने लाॅकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 13 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किए गए हैं।  

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों के समय में परिवर्तन किया गया है। शहरी क्षेत्र में दुकानों का समय अब सुबह छह से दस एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ से बारह बजे तक होगा। इससे पहले इन क्षेत्रों का समय सुबह 7 से 11 बजे तक था। 

निर्माण सामग्री की उपयोगिता एवं किसानों की परेशानी को देखते हुए इनसे संबंधित दुकानों को सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति दी गई है। निर्माण संबंधित सामान, हार्डवेयर, खाद एवं बीज की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को खुलेंगी। इन दुकानों का समय सुबह छह से दस बजे तक होगा।   

होटल का संचालन गेस्ट के लिए इन रूम डायनिंग के साथ मान्य होगा। लीची, आम एवं अन्य फलों की पैकिंग के निर्माण से जुड़े लोगों को डीएम से अनुमति लेनी होगी। इन्हें न्यूनतम कर्मियों के साथ काम करना होगा। विवाह समारोह के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा रहेगी। पहले यह सीमा 50 थी। 

आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय 

1. राज्य की सभी दुकानें, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कर्मियों को घर से काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 
इन सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगी - आवश्यक खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, दूध, मांस-मछली एवं पीडीएस की दुकानें, ठेले पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री,  बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम, औद्योगिक एवं विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई काॅमर्स एवं कूरियर सेवा से जुड़ी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, इंटरनेट एवं केबल सेवा, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एवं निजी सुरक्षा सेवा।  

2.  राज्य सरकार के सभी ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन ये कार्यालय खुले रहेंगे- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार, दूरसंचार एवं डाक विभाग, खाद्यान्न की आपूर्ति से संबंधित विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। 

3.  सरकारी एवं निजी अस्पताल, दवा दुकान, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम एवं एंबुलेंस सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। 

4.  सार्वजनिक स्थान एवं मार्गों पर अनावश्यक भ्रमण पैदल सहित पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। 

5.  सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति रहेगी। ट्रेन एवं विमान से सफर करने वालों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। जिला प्रशासन से किसी विशेष कार्य के लिए जारी निजी वाहनों के लिए ई पास तथा ट्रेन एवं विमान से सफर करने वालों के निजी वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी। 

6.  रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा। एनएच पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्य करेंगे।  

7.  सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान बंद रहेंगे। 

8.  सभी धार्मिक स्थल एवं शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 

9.  विवाह समारोह के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा तय की गई है। पहले यह 50 थी। विवाह समारोह में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी। 

10.  सभी जिलों में सामुदायिक किचन का संचालन जारी रहेगा। 

11.  रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मान्य रहेंगे। 

12.  राशन कार्ड धारियों को मई माह के राशन के लिए किसी तरह का भुगतान नहीं करना है। यह राशि राज्य सरकार देगी।  
 


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