पटना। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण दर में सुधार को देखते हुए 23 जून से सभी पार्क एवं उद्यानों को खोलने का निर्देश दिया है। पार्क एवं उद्यानों का समय सुबह छह बजे से दोपहर बारह बजे तक होगा। दुकानों के बंद होने के समय में एक घंटे की वृद्धि की गई है। दुकानें एक दिन के अंतराल पर शाम सात बजे तक खुली रहेंगी। सरकारी एवं निजी ऑफिस में अब प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति रहेगी। संचालन समय अपराह्न पांच बजे तक होगा।
रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू रहेगा। यह व्यवस्था 23 जून से छह जुलाई तक रहेगी। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक 21 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में पांच मई से लाॅकडाउन था। 48 दिनों में लाॅकडाउन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक समय एक्टिव केस की संख्या एक लाख से अधिक थी। अब यह घटकर तीन हजार के करीब आ गई है।
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए अन्य निर्णय
1. आवासीय होटल का संचालन गेस्ट के लिए इन रूम डायनिंग के साथ मान्य होगा।
2. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा।
3. सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम एवं जिम बंद रहेंगे।
4. सभी शिक्षण संस्थान एवं धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था रहेगी।
5. सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठने की अनुमति रहेगी।
6. विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध में अधिकतम 25 लोगों की सीमा रहेगी। विवाह समारोह में डीजे के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। विवाह की सूचना स्थानीय थाने को तीन दिन पहले देनी होगी।
7. सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
8. नाइट कर्फ्यू के दौरान विशेष परिस्थिति में कुछ वाहनों के परिचालन में छूट दी गई है।
9. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।