पटना। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए श्रम संसाधन विभाग की बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे इन योजनाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा के अंदर लाभुकों को मिल सकेगा।
योजना का ऑनलाइन लोकार्पण श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जिबेश कुमार ने किया। इस अवसर पर विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना किनी, विशेष सचिव, आलोक कुमार, श्रमायुक्त रंजिता एवं वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
बिहार से बाहर एवं विदेशों में कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है। योजना के अनुसार प्रवासी श्रमिक की किसी दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को एक लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।
दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंगता की स्थिति में 75 हजार एवं आंशिक अपंगता की स्थिति में 37,500 रुपए प्रवासी श्रमिकों को अनुदान के रूप में मिलता है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक को प्रखंड या अंचल के आरटीपीएस काउंटर पर अथवा ऑनलाइन आवेदन देना होगा।