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खाद्यान्न मामलों की सुनवाई शुरू करेगा राज्य खाद्य आयोग 

पटना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उबरने के बाद बिहार राज्य खाद्य आयोग ने खाद्यान्न संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक कार्य दिवस को आयोग के अध्यक्ष सुनवाई करेंगे। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन रोस्टर के अनुसार आयोग के सदस्य सुनवाई करेंगे।

राज्य खाद्य आयोग के कोर्ट में जनवितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, खाद्यान्न एवं पोषण संबंधित मामलों की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सुनवाई आयोग के कार्यालय (19-20/84, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक -23) में अवकाश दिवस को छोड़कर प्रतिदिन की जाएगी। खाद्यान्न संबंधित शिकायतों को ईमेल brkapatna@gmail.com पर भी दर्ज करा सकते हैं।

राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने बताया कि खाद्यान्न उठाव या वितरण संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति आयोग के कोर्ट में दर्ज करा सकता है। हालांकि राज्य सरकार ने इस प्रकार की शिकायतों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी जिलों में वरीय उप समाहर्ता (राजस्व) को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया है। 

साथ ही यह भी प्रावधान है कि वरीय उप समाहर्ता (राजस्व) के निर्णय से यदि शिकायतकर्ता संतुष्ट नही है, तो वह राज्य खाद्य आयोग में जा सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि खाद्यान्न उठाव एवं वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। 
 


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