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पटना जिले में बालू का मूल्य निर्धारित, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई  

पटना। पटना जिले में बालू की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने मूल्य का निर्धारण कर दिया है। जब्त बालू का विक्रय मूल्य 4027 रुपए प्रति 100 घनफीट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा 100 घनफीट बालू पर लोडिंग चार्ज 300 रूपए एवं लाइसेंस धारकों का पांच प्रतिशत कमीशन यानी 201 रुपए होगा। इस तरह 100 घनफीट बालू के लिए 4528 रुपए भुगतान करना होगा। साथ ही विक्रय स्थल से उपभोक्ता को दूरी के अनुसार 35 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से भी भुगतान करना होगा।

पटना जिले में 31 जगहों पर भंडारित बालू की मात्रा 1,29,56,870 घनफीट है। इसका क्लस्टर बनाते हुए विक्रय स्थल निर्धारित किया गया है। विक्रम अंचल, पालीगंज, बिहटा, दुल्हिन बाजार एवं मनेर अंचल के अंतर्गत क्लस्टर बनाया गया है। 

डीएम डाॅ चंद्रशेखर सिंह ने सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य के अनुसार चिन्हित स्थलों से ही बालू की बिक्री का निर्देश दिया है। निगरानी की जिम्मेवारी संबंधित थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी एवं खान निरीक्षक को दी गई है। लाइसेंस धारकों को केवल भंडारण स्थल से ही बालू की बिक्री करनी है। किसी दूसरे स्थान से अवैध खनन करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

जिला प्रशासन के निर्देश में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में बिचैलियों को बालू की बिक्री नहीं करनी है। बालू भंडारण स्थल, मुख्य निकासी मार्ग एवं ई चालान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। लाइसेंस धारकों को खनन, परिवहन एवं पर्यावरण विभाग संबंधित नियम एवं निर्देशों का पालन करना होगा।
 


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