पटना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत दी गई है। फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने में परेशानी को देखते हुए योजना की आवश्यक शर्त को सरल बनाया गया है। अब सभी वर्ग के आवेदक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में व्यक्तिगत चालू खाता खुलवाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को स्कीम के तहत ऋण या अऩुदान स्वीकृति के बाद व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराना होगा।
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी य़ोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के बाद यह बात सामने आयी कि फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को काफी दिक्कत हो रही है।
उद्यमी बनने के इच्छुक बहुत से लोग जिनका अब तक कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। वे फर्म के नाम से चालू खाता होने की आवश्यक शर्त की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए आवेदन करने की आवश्यक शर्तों को सरल बनाया गया है।
वर्ष 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना लागू है। इसमें 2020 से अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है। 2021 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा (सामान्य और पिछड़ा वर्ग सहित) उद्यमी योजना लागू है। चालू खाता के संबंध में में जो सरलीकरण किया गया है। वह सभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं पर लागू होगा।