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कृषि इनपुट अनुदान के लिए बीस नवंबर तक करें आवेदन

पटना। बाढ़ एवं अधिक बारिश से किसानों को हुई फसल क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रभावित पंचायतों के किसानों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर 5 से 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण राज्य के 30 जिलों की 3229 पंचायतों में लगी खरीफ फसल को नुकसान हुआ है। साथ ही जलजमाव के कारण 17 जिलों की 2131 पंचायतों में किसानों की जमीन परती रह गई।

कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस वर्ष बाढ़ एवं अधिक बारिश से हुई फसल क्षति के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर (असिंचित फसल क्षेत्र के लिए), सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं गन्ना के लिए 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा।

इसी तरह परती भूमि के लिए भी 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान मिलेगा। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए और फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम एक हजार रुपए होगा। कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसानों को मिलेगा।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित जिले : पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया एवं कटिहार।

परती जमीन वाले जिले : नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया एवं कटिहार।

 


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