पटना। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पहले से लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक बढ़ा दिया है। सभी जिलों से मिली जानकारी के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) ने यह निर्णय लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में प्रतिबंध छह जनवरी से ( 6-21 जनवरी) लागू हैं। इसे अब बढ़ाकर छह फरवरी किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों से विशेष सावधानी बरतने एवं जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड स्थिति की समीक्षा की गई। संक्रमण को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को छह फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए कई निर्णय -
- सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, उद्यान, क्लब, स्टेडियम एवं स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
- शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था बनी रहेगी।
- धार्मिक स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के मेले एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
- आवश्यक सेवा एवं औद्योगिक इकाई को छोड़कर सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान रात आठ बजे बंद हो जाएंगे।
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों में पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी एवं निजी ऑफिस में पचास प्रतिशत उपस्थिति रहेगी।
- विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम पचास लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- राज्य में रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। प्रतिबंध से कुछ सेवा एवं आवश्यक कागजात रहने पर यात्रियों को राहत दी गई है।
- वाहन एवं पैदल चलने वालों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।