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गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू, 31 मार्च 2025 तक रहेगा प्रभावी

गेहूं की जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगाने का निर्णय लिया है। इसके दायरे में सभी थोक एवं खुदरा व्यापारी, बड़े चेन वाले खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर आएंगे। स्टॉक सीमा से संबंधित आदेश 24 जून से लागू हो गया है। यह 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।  

प्रत्येक यूनिट पर अलग-अलग स्टॉक सीमा लागू होगी। थोक विक्रेताओं के लिए तीन हजार मीट्रिक टन और खुदरा दुकानों के लिए दस मीट्रिक टन सीमा तय की गई है। 

बड़े चेन वाले खुदरा विक्रय केंद्रों के लिए दस मीट्रिक टन, उनके सभी डिपो पर तीन हजार मीट्रिक टन और प्रोसेसर के लिए वित्त वर्ष के शेष महीनों में मासिक क्षमता (एमआईसी) की 70 प्रतिशत स्टॉक सीमा लागू होगी। 

सभी विक्रेताओं को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login  पर नियमित रूप से स्टॉक सीमा को अपडेट करना होगा। वर्तमान में यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के अंदर इसे निर्धारित सीमा में लाना होगा। 


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