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जीएसटी टैक्स स्लैब में संशोधन का बीआईए ने किया स्वागत 

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) ने जीएसटी काउंसिल के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है। इसके तहत 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अब देश में केवल 2 टैक्स स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत ही रहेंगे। 

कई वस्तुओं पर टैक्स की दर शून्य हो गई है। इससे आमजन को सुविधा होगी। नया टैक्स स्ट्रक्चर 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। 

बीआईए के अध्यक्ष केपीएस केशरी ने कहा कि जीएसटी टैक्स संरचना में किया गया यह संशोधन एक प्रगतिशील कदम है। इससे देश की आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलेगी। 

इस निर्णय के बाद रोजमर्रा के कई उत्पाद सस्ते होगे। विलासिता की वस्तुएं तथा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले वस्तुओं को 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत टैक्स दायरा में रखा गया है। साथ ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस अनुपालन को सरल बनाया गया है। 

सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत करने से निर्माण एवं हाउसिंग सेक्टर को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। 

बीआईए अध्यक्ष ने कहा कि एसोसिएशन लंबे समय से यह मांग करता आ रहा था कि जीएसटी टैक्स ढांचे को सरल और व्यावहारिक बनाया जाए। यह निर्णय इसी दिशा में एक ठोस कदम है। 
 


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