बिहार सरकार ने युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की है। योजना के तहत रजिस्टर्ड नये अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक प्रतिमाह 5 हजार राशि मिलेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एलएन मिश्र इंस्टीट्यूट में योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में 160 अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड मिलेगा। इस मौके पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव, जस्टिस सुधीर सिंह एवं राजीव रंजन प्रसाद, महाधिवक्ता एसडी संजय भी मौजूद रहे।
युवा अधिवक्ताओं के लिए यह योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे विधि क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्टाइपेंड योजना की शर्तें : आवेदक बिहार का मूल निवासी हो और अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। बिहार स्टेट बार काउंसिल में 1 जनवरी 2024 या उसके बाद का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बिहार के किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में नियमित प्रैक्टिस भी जरूरी है। कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए।