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कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित कीमत 9 नवंबर से लागू होगी 

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर व्यापार मार्जिन की सीमा निर्धारित की है। इन दवाओं की संशोधित कीमत 9 नवंबर 2026 से लागू होगी।

यह निर्णय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2026 को गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया है।

अब तक 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के अंतर्गत आने वाली कैंसर रोधी दवाओं के 1225 फॉर्मूलेशन के संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है। कैंसर रोधी दवाओं के 1031 फॉर्मूलेशन में एमआरपी में कमी दर्ज की गई है। 

इनमें 600 ब्रांडों की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जबकि अधिकतम कमी 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त चिह्नित 137 कैंसर रोधी दवाओं में 10 से 15 दवाएं ऐसी हैं, जिन्हें अभी भारतीय बाजार में उतारा जाना बाकी है। 

9 नवंबर 2026 से प्रत्येक खुदरा विक्रेता, स्टॉकिस्ट, हॉस्पिटल और संस्थान को अपनी वेबसाइट और अपने परिसर में कैंसर रोधी दवाओं की संशोधित एमआरपी सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करना है। 

NPPA अधिसूचना के अनुसार संशोधित एमआरपी की निगरानी राज्य औषधि नियंत्रक करेंगे। उपभोक्ता www.nppa.gov.in के माध्यम से लागू कीमतों की जांच कर सकते हैं। संशोधित कीमत के उल्लंघन की रिपोर्ट NPPA से भी कर सकते हैं।

ईमेल : monitoring-nppa@gov.in

हेल्पलाइन : 1800-11-1255
 


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