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331 शेल कंपनियों में ट्रेडिंग पर लगी रोक

नई दिल्ली/एजेंसी। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को 331 संदेहास्पद शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इनमें लिस्टेड कंपनियां भी हैं। काले धन पर रोकथाम के उद्देश्य से सेबी ने कहा है कि इन कंपनियों में इस महीने ट्रेडिंग नहीं होगी। आठ अगस्त (मंगलवार) से इनमें ट्रेड बंद कर दिया गया है। इन कंपनियों में महीने के पहले सोमवार को ही ट्रेडिंग हो पाएगी।
शेल कंपनी वे संदिग्ध कंपनियां होती हैं जो आमतौर पर लॉन्ड्रिंग के लिए अवैध फंड का इस्तेमाल करती हैं। प्रायः इनमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। केवल कागजों पर एंट्रीज दर्ज की जाती हैं। हालांकि, कंपनीज एक्ट में शेल कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। बीएसई के मुताबिक, इन सभी लिस्टेड सिक्योरिटीज को तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड सर्विलांस मेजर (जीएसएम) में रखा गया है। एक अधिकारी का कहना है कि करीब 26  सीए की आईसीएआई ने पहचान की है, जिन्होंने अवैध तरीके से शेल कंपनियों की मदद की थी।
जिन कंपनियों को आठ अगस्त को जीएसएम फ्रेमवर्क में भेजा गया है। उनमें जे कुमार इंफ्रा, पार्स्वनाथ डेवलपर्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, एटीएल इंटरनेशनल, अल्का इंडिया, बिड़ला कोटसिन, ब्लू चिप इंडिया, एआरसीसी इंफ्रा, जय माता ग्लास, पिनकॉन स्पिरिट, आरईआई एग्रो, गैलेंट इस्पात, एसक्यूएस बीएफएसआई, रोहित फेरो और असम कंपनी शामिल हैं।
 


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