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बिजली दर में पांच फीसदी का इजाफा, एक अप्रैल से होगा लागू

पटना। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में पांच फीसदी की वृद्धि की है। नयी दर एक अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक प्रभावी होगी। इंडस्ट्री के लिए 9.29 फीसदी वृद्धि की गई है। 100 यूनिट तक 40 पैसा, 101 से 200 यूनिट तक 45 पैसा, 201 से 300 यूनिट तक 55 पैसा और 300 यूनिट से अधिक के उपभोग पर 60 पैसे की वृद्धि की गई है। 
नई दर में सब्सिडी शामिल नहीं है। 2017 में बिजली विनियामक आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी की घोषणा की थी। उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी का ब्योरा बिजली बिल पर अंकित रहता है। आयोग के अध्यक्ष शक्ति कुमार नेगी ने बताया कि बिजली कंपनियों ने 44 फीसदी टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। सदस्य आरके चौधरी व राजीव अमित ने बिजली कार्यालयों में उपभोक्ताओं के लिए सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के सीएमडी प्रत्यय अमृत ने कहा कि सरकार समीक्षा के बाद बढ़ी दर पर सब्सिडी देगी। 

प्रतिक्रिया : बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन व बिहार चैंबर आॅफ काॅमर्स ने बिजली दर में वृद्धि पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य का उद्योग एवं व्यवसाय आर्थिक मंदी एवं प्रतिस्पर्धा की गहरी मार झेल रहा है। इस परिस्थिति में विद्युत दर में बढ़ोतरी कर उद्योग एवं व्यवसाय पर अतिरिक्त भार डाला जाना उचित नहीं है । एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस मामले में अविलंब हस्तक्षेप करने की मांग की है । चैंबर ने सरकार से बिजली दरों में की गई वृद्धि के सामंजस्य पर विचार करने की मांग की है ।  
 


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