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मोटर व्हेकिल एक्ट के नये प्रोविजन एक सितंबर से 

नई दिल्ली। मोटर व्हेकिल एक्ट के नये प्रोविजन एक सितंबर से लागू होंगे। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 संसद में पारित हो गया है। हमने अधिनियम के 63 उपबंध (प्रोविजन) को एक सितंबर से लागू करने का फैसला किया है। मंत्रालय की नई वेबसाइट के लांच के मौके पर उन्होंने यह जानकारी दी। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड और ओवरलोडिंग समेत अन्य मामलों में जुर्माना बढ़ाया गया है। सभी उपबंधों की जांच-पड़ताल के लिए विधि मंत्रालय के पास भेजा गया है। उम्मीद है कि दो से चार दिनों में ये उपबंध हमारे पास आ जायेंगे। 

उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से सड़क इंजीनियरिंग जिम्मेदार है। संभावित स्थलों की पहचान करने और वहां सुधार के लिए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना और उसके कारण होने वाली मृत्यु के खतरा को कम करना है।
 


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