नई दिल्ली/पटना। लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय की 15 अप्रैल की गाइडलाइन में 20 अप्रैल से ई-काॅमर्स कंपनियों को ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी गयी थी।
बिहार चैंबर ऑफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कैट बिहार इकाई ने केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।
चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में ई-काॅमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से ऑनलाइन बिक्री की छूट दी गई थी। चैंबर ने इस पर आपत्ति जताते हुए 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में अनुरोध किया गया था कि लाॅकडाउन अवधि में केवल अति आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की ही अनुमति ई-काॅमर्स कंपनियों को देना उचित रहेगा। इससे स्थानीय कारोबार पर असर नहीं पड़ेगा।
बाजार की मांग के अनुसार स्थानीय व्यवसायियों ने एयर कंडीशनर, कूलर, फ्रीज, पंखा, रेडीमेड गारमेंट्स, मोबाइल, लैपटाॅप और अन्य सामानों को मंगा लिया है। लाॅकडाउन के कारण कारोबारी सामान नहीं बेच सके हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के निर्णय से व्यवसायियों को राहत मिलेगी ।