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सिंगल यूज प्लास्टिक पर लागू प्रतिबंध छह माह के लिए निरस्त

पटना। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 15 दिसंबर, 2021 से लागू प्रतिबंध को राज्य सरकार ने छह माह के लिए निरस्त कर दिया गया है। अब प्रतिबंध एक जुलाई, 2022 से लागू होगा। इस निर्णय के लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है।

बीआईए के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने हमारी व्यावहारिक कठिनाइयों को महसूस करते हुए प्रतिबंध को एक जुलाई, 2022 से लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने उपरोक्त श्रेणी के उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों को एक जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी की है। बीआईए ने भी राज्य सरकार से केंद्र की अधिसूचना के अनुरूप प्रतिबंध लागू करने की अपील की थी।

संघ के महासचिव आशीष रोहतगी ने कहा कि अब देश में कम्पोस्टेबल प्लास्टिक उत्पादन की तकनीक आ गयी है। राज्य के उद्यमी भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और वे इस तकनीक आधारित उत्पाद की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्णय से छह माह का समय मिल गया है।

एसोसिएशन के पर्यावरण एवं भूजल उपसमिति के चेयरमैन गौरव साह ने भी सरकार के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार के पूर्व के निर्णय से इस व्यवसाय से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्यमी एवं श्रमिकों के समक्ष अनिश्चितता थी। अब इस व्यवसाय से जुड़े उद्यमी नए वैकल्पिक उत्पाद की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

 

 


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