पटना। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आय-व्यय से संबंधित 7894.2624 करोड़ रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट डिप्टी सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में पेश किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है।
तीसरी अनुपूरक व्यय विवरणी में वार्षिक स्कीम मद में 5802.9153 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 2087.9791 करोड़ और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 3.3680 करोड़ रुपए सहित कुल 7894.2624 करोड़ रुपए की स्कीम वार राशि शामिल है।
वार्षिक स्कीम मद के अंतर्गत 5802.9153 करोड़ राशि में केंद्र प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश एवं राज्यांश मद में 4290.9263 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बीआरजीएफ अंतर्गत ऊर्जा के स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शामिल है।
वार्षिक स्कीम के अंतर्गत राज्य स्कीम मद में 1511.9890 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय), बाढ़ नियंत्रण परियोजना, दरभंगा एयरपोर्ट, इंजीनियरिंग, तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवन, समाज कल्याण अंतर्गत भवनों के निर्माण, सतत् जीविकोपार्जन योजना, कृषि कार्यालय भवन तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शामिल है।
इसी प्रकार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन में 2087.9791 करोड़ राशि का प्रावधान है। इसमें छठा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए बिजली उपभोक्ता के सब्सिडी मद में, प्राकृतिक आपदा के कारण राहत के लिए एवं छठे राज्य वित्त आयोग नगर निकायों के निर्धारित अनुदान के लिए शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान 3.3680 करोड़ रुपए का है। इसमें 3.06 करोड़ निर्भया स्कीम के लिए है। इसकी राशि केंद्र सरकार से मिल चुकी है।