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जातीय गणना पर तीन जुलाई तक रहेगी रोक : सुप्रीम कोर्ट

पटना/नई दिल्ली। बिहार में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वे पर तीन जुलाई, 2023 तक अंतरिम रोक बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की तरफ से लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार पहले तीन जुलाई को पटना हाईकोर्ट की सुनवाई में अपना तर्क रखें। राज्य सरकार अगर पटना हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस. ओका और राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि जातीय गणना एवं आर्थिक सर्वे की आड़ में यह जनगणना तो नहीं है। 

बिहार सरकार की याचिका पर 17 मई को ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजय करोल ने इस सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। वे पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इसके बाद 18 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई। 


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