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नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा 

बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इससे संबंधित बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई। इसका लाभ राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई।

राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा देने का तीन अवसर मिलेगा। सफल होने के बाद उन्हें बीपीएससी से चयनित शिक्षकों की तरह वेतनमान मिलेगा।  

नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर सभी राजनीतिक दलों ने खुशी व्यक्त की है। सभी ने कहा कि नियोजित शिक्षक इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 

आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 

वे अब सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे। उन्हें वेतन वृद्धि, डीए, प्रमोशन एवं ऐच्छिक स्थानांतरण सहित कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। स्थानांतरण के लिए उन्हें तीन विकल्प देने होंगे।
 


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