मुख्य समाचार

फर्जी नोटिस से सावधान रहें जीएसटी पेयर्स  

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी पेयर्स को फर्जी नोटिस/समन से सतर्क रहने की अपील की है। सीबीआईसी ने कहा है कि यदि करदाता को दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) से महसूस होता है कि नोटिस/समन फर्जी है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित कार्यालय को दें। 

हाल में देखा गया है कि धोखाधड़ी करने वाले करदाताओं को फर्जी समन बना कर भेज रहे हैं। ऐसे करदाता जांच के दायरे में हो भी सकते हैं और नहीं भी। दस्तावेज को असली दिखाने के लिए नकली समन में विभाग के लोगो और डीआईएन का इस्तेमाल हो रहा है। 

करदाता सीबीआईसी की वेबसाइट का उपयोग कर किसी भी समन की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch का उपयोग करना होगा।  
  


संबंधित खबरें