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31.95 करोड़ की ITC धोखाधड़ी में निदेशक गिरफ्तार

सीजीएसटी ने 31.95 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का गलत तरीके से लाभ उठाने वाली एक फर्म का खुलासा किया है। इस मामले में कोर्ट ने कंपनी के निदेशक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 

सीजीएसटी दिल्ली की जांच में पता चला कि फर्म बिना किसी सामान या सेवा की आपूर्ति के केवल चालान के आधार पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

फर्म ने सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए काल्पनिक और गैर विद्यमान फर्मों से अयोग्य आईटीसी का लाभ उठाया और उसे बढ़ाया।

सीजीएसटी की कर चोरी निरोधक शाखा का कहना है कि धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ लेने से राजस्व में गिरावट आती है। इससे उचित बाजार कार्य प्रणालियों को नुकसान पहुंचता है। विभाग धोखाधड़ी गतिविधियों की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और अन्य उपकरणों की मदद ले रहा है।
 


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