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किशोर श्रमिकों को भी मिलेगा सीएम राहत कोष से अनुदान

बिहार में बाल श्रमिक के साथ अब किशोर श्रमिकों को भी अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 राशि दी जाएगी। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत पहले सिर्फ 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों को अनुदान मिल रहा था। 

श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक आनंद ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर श्रमिकों को भी अनुदान देने का निर्णय लिया है। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में दर्ज (सीएलटीएस) किशोर श्रमिकों को भी मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए अनुदान मिलेगा।

किशोर श्रमिकों को यह लाभ वर्ष 2022-23 के प्रभाव से दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग ने अब तक खतरनाक काम में लगे 300 से अधिक किशोर श्रमिकों को मुक्त कराया है। 
 


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