केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया। नया बिल एक अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। वित्त मंत्री ने एक फरवरी को आम बजट में नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी।
नए बिल में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन इसकी भाषा पहले से सरल की गई है। कई अतिरिक्त प्रावधानों को हटाया गया है। कर निर्धारण और वित्तीय वर्ष जैसे शब्दों को टैक्स इयर में बदला गया है।
वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स, पेशेवर, व्यवसायी और उद्योग संघों से मिले सुझावों को भी नए विधेयक में शामिल किया है।
आयकर अधिनियम 1961 की तुलना में आयकर विधेयक 2025 में 2,52,859 शब्द, 24 चैप्टर, 283 आर्टिकल और 39 टेबल को कम किया गया है।
आयकर विधेयक 2025 में सिर्फ फॉर्मूला को बढ़ाया गया है। आयकर अधिनियम 1961 में छह फॉर्मूले हैं। नए विधेयक में 40 फॉर्मूला को बढ़ाते हुए 46 किया गया है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि आयकर विधेयक 2025 सरल और स्पष्ट कर ढांचा प्रदान करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।