बिहार सरकार ने आनंद मैरिज एक्ट लागू करने की मंजूरी दे दी है। इससे बिहार में रह रहे सिख समुदाय की शादियां अब आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगी। इससे पहले रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट में होता था। इस कारण सिख जोड़ों को शादी का सर्टिफिकेट पाने में काफी परेशानी होती थी।

बिहार में आनंद मैरिज एक्ट लागू होने पर सिख समुदाय में खुशी है। तख्त पटना साहिब कमिटी ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, बिहार अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य लखविंदर सिंह ने बताया कि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी इसे लागू किया जाए।

तख्त पटना साहिब कमिटी का कहना है कि हमें खुशी है कि राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा कर रही है। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में भी सरकार का हमें पूरा सहयोग मिला।