पटना । वाणिज्य-कर विभाग ने राज्य के कारोबारियों को ई-वे बिल की सुविधा दी है। इससे कारोबारियों को अपने सामान को मंगाने व भेजने में आसानी होगी। इस सुविधा के जरिए इलेक्ट्राॅनिक रूप से रोड परमिट जेनरेट किया जाता है। इसमें सामान का नाम, भेजने की जगह, इन्वायस नंबर व सामान ले जाने वाले वाहन की जानकारी होती है। विभाग ने जीएसटी काउंसिल से ई-वे बिल को मंजूरी मिलने तक तात्कालिक व्यवस्था की है ताकि रेवेन्यू का नुकसान न हो। वैट के अंतर्गत दस हजार रुपये मूल्य से अधिक के सामान को राज्य के बाहर से मंगवाने या भेजने के लिए बिहार ई-वे बिल जेनरेट करना था जिसे जीएसटी में 50000 रुपये कर दिया गया है। जबकि राज्य के अंतर्गत पहले की तरह दो लाख से अधिक मूल्य के सामान के परिवहन के लिए बिहार ई-वे बिल सृजित करना होगा।