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कंपोजिशन स्कीम के लिए 16 अगस्त तक का समय

 नई दिल्ली । सरकार ने जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटे कारोबारियों के लिए कर भुगतान की एकमुश्त योजना यानी कंपोजिशन स्कीम अपनाने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। सालाना 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए  पहले समय 21 जुलाई था। मंत्रालय ने कहा कि सरकार छोटे करदाताओं की परेशानियों पर गौर कर रही है। कंपोजिशन योजना के तहत सालाना 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले व्यपारी,मेन्युफैक्चर्रस व रेस्तरां क्रमशः एक,दो व पांच फीसदी की दर से एकमुश्त टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। जो करदाता अपना जीएसटी पंजीकरण रद्द कराना चाहते हैं। उनके लिए 30 सितंबर,2017 तक का समय है। जीएसटी लागू होने के बाद 70 लाख से अधिक करदाता जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं। साथ ही 8 लाख से अधिक नए करदाताओं ने अपना निबंधन कराया है। नये करदाता निबंधन के समय कंपोजिशन स्कीम लेने का विकल्प चुन सकते हैं।   
 


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