मुख्य समाचार

आईटी रिटर्न अब भी कर सकते हैं फाइल 

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पांच अगस्त थी। अगर आप पांच अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है । आप अब भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पेनाल्टी के तौर पर ब्याज देना पड़ सकता है। मार्च 2018 तक वित्त वर्ष 2016-2017 का आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न सेक्शन 139 (4) के तहत फाइल करना होगा न कि 139 (1) के तहत। जिन लोगों ने पांच अगस्त तक आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है वे संशोधन या सुधार करा सकते हैं। उन्हें कोई पेनाल्टी नहीं देना होगी। 
 


संबंधित खबरें