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बोरिंग कराने से पहले लेने होगी अनुमति

पटना। जल स्तर में आ रही गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने पानी के उपयोग को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। अब शहरी इलाकों में बोरिंग कराने से पहले लोगों को विभाग से अनुमति लेनी होगी। सीएम की अध्यक्षता में लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 2006 में बने बिहार ग्राउंड वाटर रिचार्ज एक्ट पर अमल होगा। निदेशालय का गठन कर इस पर काम शुरू होगा। इससे लोग निरर्थक बोरिंग कराने से परहेज करेंगे और जल स्तर में आ रही गिरावट को नियंत्रित किया जा सकेगा। नवादा व औरंगाबाद जैसे पठारी इलाकों को छोड़ राज्य में जल स्तर ठीक है। 
 


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