नई दिल्ली। यदि किसी रेस्टारेंट का कोई हिस्सा एसी है तो उसके नॉन एसी एरिया में भी खाना खाने पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। एसी रेस्टोरेंट पर 18 फीसदी और नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12 फीसदी जीएसटी है। साथ ही एसी रेस्टोरेंट से पैक खाने पर भी 18 फीसदी जीएसटी है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) ने एक सवाल के उत्तर में यह स्पष्टीकरण दिया है। सीबीईसी ने यह भी बताया कि कोई नाॅन एसी रेस्टोरेंट कंपोजिशन स्कीम का फायदा उठा रहा है तो अपने यहां बेची जाने वाली आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक पर 12 की जगह 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।