नयी दिल्ली, एजेंसी। एलपीजी, केरोसिन व आभूषण को जीएसटी के तहत ई-वे बिल से छूट मिलेगी। जीएसटी में 50,000 रुपये मूल्य से अधिक के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर ई-वे बिल का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल की पांच अगस्त की बैठक में जरूरत की 153 वस्तुओं को ई-वे बिल से छूट दी गई है। इनमें फल, सब्जी, ताजा दूध, शहद, बीज, अनाज, आटा और मछली शामिल हैं। सूची में पान, बिना अल्कोहल वाली ताड़ी, कच्चा रेशम, खादी, मिट्टी के बर्तन व लैंप, पूजा सामग्री, श्रवण उपकरण, मानव बाल, फ्रोजन व सामान्य सीमेन, कंडोम और गर्भ निरोधक वस्तुएं भी हैं।
वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई वस्तु राज्य में दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए लायी जा रही है, तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सक्षम अधिकारी वाहन को रोककर ई-वे बिल की जांच कर सकते हैं।