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अब 28 अगस्त तक जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकेंगी कंपनियां


नई दिल्ली। सरकार ने कंपनियों को अब 28 अगस्त तक पहला जीएसटी टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी है, जबकि पहले इसके लिए 20 अगस्त अंतिम तारीख थी। इससे अब पिछले टैक्स सिस्टम के तहत चुकाए गए टैक्स पर कंपनियां क्रेडिट क्लेम कर पाएंगी। पिछले टैक्स सिस्टम के तहत कंपनियों का करोड़ों का रिफंड बकाया है। अगर यह छूट नहीं मिलती तो कंपनियों को जुलाई का जीएसटी चुकाने के लिए जेब से कैश देना पड़ता क्योंकि रिटर्न फाइल करने के लिए जो फॉर्म सरकार ने जारी किया था, उसमें क्रेडिट इनपुट क्लेम करने का कॉलम नहीं था। इसे 21 अगस्त के बाद फाइल किया जाना था। 
केंद्र और राज्य सरकारों ने इस फॉर्म के जमा करने की तारीख में एक साथ बदलाव करने की जानकारी दी है। जुलाई और अगस्त महीने के लिए कंपनियों को जीएसटीआर 3बी फॉर्म जमा करना होगा। इसमें दोनों महीने का समरी रिटर्न जमा करना होगा। जुलाई का रिटर्न भरने के लिए पहले 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी। वहीं, अगस्त के लिए डेडलाइन 20 सितंबर तय की गई थी। यह फॉर्म कंपनियों की मदद के लिए लाया गया था, लेकिन इंडस्ट्री का कहना था कि इसमें पिछले टैक्स सिस्टम के कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट की जानकारी देने के लिए अलग से कॉलम नहीं दिया गया था। वहीं, पिछला क्रेडिट क्लेम करने के लिए जीएसटी ट्रैन-1 फॉर्म है, जो 21 अगस्त के बाद ही भरा जा सकता था। इसका मतलब यह था कि कंपनियों को पहले महीने के लिए तुरंत टैक्स का भुगतान करना पड़ता। 
 


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