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जीएसटी रिटर्न में देरी पर जुर्माना नहीं लगाए वित्त मंत्रालय : कैट 

मुंबई। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कनफेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने गुरुवार को सरकार से आग्रह किया वह जीएसटीआर फार्म 3 बी दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाए। यह जुलाई के लिए संक्षिप्त रिटर्न होगा। कैट के अध्यक्ष बी सी भरतिया ने कहा कि जीएसटी क्रियान्वयन के पहले महीने में जीएसटी से 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व आया है,जो जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकृत कुल इकाइयों के 65 प्रतिशत से ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जीएसटीआर फार्म 3 बी जमा करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त निकल चुकी है। भरतिया ने कहा कि शेष लोग 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अपना जुर्माना चुकाकर रिटर्न दाखिल करेंगे। जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है। 
 


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