नई दिल्ली/एजेंसी। अगस्त-सितंबर माह का जीएसटी रिटर्न देरी से फाइल करने वालों की फाइन को माफ कर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ की जा रही है। पैसे टैक्सपेयर्स के लेजर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।
इससे पहले सरकार ने जुलाई माह में जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर लेट फीस माफ कर दी थी। विलंब से रिटर्न फाइल करने या विलंब से कर भुगतान करने पर सेंट्रल जीएसटी के तहत 100 रुपये प्रतिदिन फाइन लगता है। स्टेट जीएसटी के तहत भी इसी तरह का प्रावधान है।