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बालू खनन पर राज्य सरकार की अपील खारिज

 पटना । सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन, बिक्री व परिवहन के नये नियम पर पटना हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है । पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बालू, गिट्टी व मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए बने नये नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी थी । कोर्ट ने पुराने नियमों पर ही काम करने का आदेश दिया था । इस आदेश के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया । राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए कई नियम बनाएं, लेकिन यह नियम खनन कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों को रास नहीं आया। वे इसका विरोध कर रहे हैं।
 


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