पटना । पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि 21 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला में अभिभावकों की अनुमति के बिना बच्चे शामिल नहीं होंगे। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मानव श्रृंखला दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरोध में है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इस मामले में चार सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।