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ई-वे बिल की अनिवार्यता तकनीकी कारणों से रुकी,जारी रहेगा ट्रायल 

नई दिल्ली । एक फरवरी से लागू ई-वे बिल की अनिवार्यता फिलहाल रोक दी गई है। वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय तकनीकी कारणों से लिया है। मंत्रालय के अगले आदेश तक इसका ट्रायल जारी रहेगा। ई-वे बिल जेनरेट करने में कारोबारियों को परेशानी हो रही थी। हालांकि ट्रायल 15 जनवरी से ही जारी था। 

ई-वे बिल सर्वर लाखों की संख्या में बिल जेनरेट करने का लोड नहीं ले सका। ई-वे बिल का पोर्टल एनआईसी ने बनाया है और लागू करने का काम जीएसटीएन का है। वित्त सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने में ई-वे बिल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सरकार इसे वापस नहीं लेगी।
 


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