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900 से अधिक जमीन मालिकों को आयकर विभाग ने भेजा नोटिस

पटना । आयकर विभाग ने पटना जिला के 900  से अधिक जमीन मालिकों को नोटिस भेजा है। इन पर कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डर या डेवलपर्स के साथ एग्रीमेंट के बावजूद कैपिटल गेन टैक्स नहीं देने व रिटर्न फाइल नहीं करने का मामला है। 

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) केसी घुमरिया ने बताया कि पटना जिले में बड़ी संख्या में जमीन मालिक डेवलपर्स के साथ कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। बावजूद 99 फीसदी भू स्वामी टैक्स नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार के पटना निबंधन कार्यालय से 2011-12 से अब तक ऐसे 1558 जमीन मालिकों की सूचना मिली है। इन पर करीब 1000 करोड़ का टैक्स बकाया है।  

केसी घुमरिया ने कहा कि यदि जमीन मालिकों ने 31 मार्च, 2018 तक टैक्स जमा नहीं किया, तो बाद में बड़ी कार्रवाई होगी। अभी पेनाल्टी पर छूट भी मिल सकती है। गया में ऐसे ही 400 मामले हैं। चालू वर्ष में बकाया टैक्स के अन्य मामलों में 125 केस दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एग्रीकल्चर लैंड पर भी डेवलपर्स के साथ एग्रीमेंट पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। किसी भी तरह के कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर टैक्स लगेगा। 

राजस्व लक्ष्य : आय कर विभाग का बिहार-झारखंड का राजस्व लक्ष्य चालू वर्ष में 13200 करोड़ है। 17 मार्च, 2018 तक 9000 करोड़़ की वसूली हुई है। इसी तरह पांच लाख दो हजार नये करदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य है। फरवरी तक 75 फीसदी ही जुड़ सके हैं ।       


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