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सीबीडीटी ने जारी किए नये आयकर रिटर्न फाॅर्म

नई दिल्ली/एजेंसी । केेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फिनांसियल इयर 2017-18 व असेसमेंट इयर 2018-19 के लिए नये आयकर रिटर्न फॉर्म जारी किए हैं।  रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है। 

आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। सिर्फ उन्हें आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) हार्ड कॉपी में देने की अनुमति होगी, जिनकी आयु 80 वर्ष या अधिक हो गयी है। साथ ही ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार (एचयूएफ) जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये तक होगी और वे रिटर्न का दावा नहीं करेंगे। 

आईटीआर 1 (सहज) एक पेज का जारी हुआ है। वैसे करदाता जिनकी वार्षिक आय वेतन या पेशन, एक आवासीय संपत्ति व ब्याज सहित अन्य मद से 50 लाख रुपये तक है, इसे भर सकेंगे। आईटीआर दो को वैसे व्यक्ति या एचयूएफ भर सकेंगे, जिनकी आमदनी बिजनेस या प्रोफेशन को छोड़कर होगी। ऐसे व्यक्ति या एचयूएफ जिनकी आय व्यवसाय या प्रोफेशन से है, उन्हें आईटीआर तीन या चार भरना होगा। 

एनआरआई करदाताओं को रिफंड के लिए किसी एक विदेशी बैंक के खाते की जानकारी देनी होगी। नोटबंदी के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए कैश डिपॉजिट की जानकारी इस बार नहीं देनी है। 
 


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