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80 लाख कारोबारियों को मिली राहत, मूर्ति व सेनेटरी नैपकिन टैक्स फ्री

नई दिल्ली/पटना । पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों को जीएसटी काउंसिल ने बड़ी राहत दी है। इनकी संख्या कुल करदाताओं की 93 फीसदी है एवं राजस्व का 16 फीसदी इनसे मिलता है। ऐसे करदाता अब कर का भुगतान मासिक करेंगे, लेकिन इन्हें तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी। रिटर्न सरलीकरण के लिए गठित मंत्री समूह के संयोजक सह डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की पहल पर जीएसटी काउंसिल ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 

मूर्ति व सेनेटरी नैपकिन टैक्स फ्री : भगवान की सभी मूर्तियां करमुक्त होंगी। साथ ही काउंसिल ने सेनेटरी नैपकिन को भी टैक्स फ्री कर दिया है। पहले इस पर 12 फीसदी टैक्स था। 

जूता, पेंट, रेफ्रिजरेटर एवं टीवी पर टैक्स घटा : 1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर टैक्स 12 से 5 फीसदी, पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर एवं 68 इंच तक के टीवी समेत कई इलेक्ट्राॅनिक्स सामान पर टैक्स 28 से 18 फीसदी किया गया है। 

संयोजक सुशील मोदी ने बताया कि इसके अलावा कंपोजिशन डीलर के टर्नओवर की सीमा 1 से बढ़ा कर डेढ़ करोड़ तथा डेढ़ करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए एक सरल रिटर्न की स्वीकृति जीएसटी काउंसिल ने दी है, जो अधिकतम 2 पेज का होगा। काउंसिल ने दाखिल रिटर्न में संशोधन के प्रावधान की अनुशंसा भी की है। 

क्षतिपूर्ति सेस की राशि 5 साल के बाद केंद्र व राज्यों में बांटने के पूर्व के प्रावधान को संशोधन करते हुए बीच की अवधि में भी बांटने तथा आईजीएसटी कोष (अंतर राज्यीय खरीद से एकत्र राशि ) में सामंजन के अभाव में पड़ी बड़ी राशि  को भी केन्द्र-राज्यों में बांटने की जीएसटी काउंसिल ने स्वीकृति दी है। 


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