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40 लाख तक कारोबार करने वालों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं

नई दिल्ली/10.01.19 । 40 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है । पहले यह सीमा 20 लाख थी । पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी है । वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 32 वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये । बिहार से डिप्टी सीएम सुशील मोदी, आयुक्त डाॅ प्रतिमा एवं अपर आयुक्त अरुण मिश्रा शामिल हुए। 

कंपोजिशन स्कीम लाभ के लिए सालाना कारोबार सीमा एक करोड़ से बढ़कर डेढ़ करोड़ रुपये हो गई है । स्कीम के तहत रिटर्न फाइल करने में भी राहत दी गई है । कारोबारी टैक्स हर तिमाही देंगे, लेकिन रिटर्न साल में एक बार ही फाइल करना होगा । यह एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा । इसके अलावा अब तक कंपोजिशन स्कीम से बाहर रहे 50 लाख सालाना टर्नओवर वाले सेवा प्रदाता मात्र 6 प्रतिशत कर का भुगतान कर स्कीम का लाभ ले सकेंगे।

काउंसिल ने रीयल एस्टेट एवं लाॅटरी पर जीएसटी को लेकर मंत्रियों का समूह बनाया है । आपदा के बाद केरल को दो साल के लिए राज्य के अंदर बिक्री पर अधिकतम एक प्रतिशत सेस लगाने की अनुमति मिली है।
 


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