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जीएसटी रिटर्न समय पर फाइल करें, नहीं तो रुक जायेगी ई-वे बिल सुविधा

नई दिल्ली/एजेंसी/ 20.01.19 । समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों की ई-वे बिल जेनरेट करने की सुविधा वापस हो सकती है । जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहा है, जो रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर नजर रखेगा । 

यदि कोई कारोबारी दो रिटर्न यानी छह महीने तक कोई जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो सिस्टम उसे ई-वे बिल जेनरेट करने से रोक देगा । अधिकारियों का मानना है कि इस प्रणाली से जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में जीएसटी चोरी एवं नियम उल्लंघन के 3,626 मामले आए हैं। इनमें 15,278.18 करोड़ रुपये की राशि शामिल है । 

एक अप्रैल, 2018 सेे ई-वे बिल की सुविधा शुरू हुई थी । 50,000 रुपये से अधिक का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल की सुविधा का उपयोग किया जा सकता है । राज्यों के अंदर 15 अप्रैल से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। 
 


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