नई दिल्ली/07.02.19। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड केस को बिहार से दिल्ली के साकेत पोस्को कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने साकेत कोर्ट को छह माह में सुनवाई पूरी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चों के साथ जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी का तबादला करने के लिए सीबीआई की फटकार लगाई।