नई दिल्ली/एजेंसी/15.02.19 । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि जो आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं । उनके लिए पैन (PAN) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इस काम को 31 मार्च, 2019 तक पूरा करना है ।
सीबीडीटी ने जारी एक पत्र में कहा है कि सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आधार की मान्यता को बरकरार रखा था । इसी क्रम में आयकर कानून 1961 की धारा 139 एए के तहत सीबीडीटी का 30 जून, 2018 को जारी आदेश मान्य हो जाता है । इसके अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को 31 मार्च, 2019 से पहले पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है ।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी, 2019 को अपने आदेश में भी कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है । कोर्ट ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 के आदेश में बैंक खाता, मोबाइल फोन और स्कूल में प्रवेश के लिए आधार की अनिवार्यता को रद्द कर दिया था।