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आयकर विभाग ने फाॅर्म 16 के प्रारूप को किया संशोधित

नई दिल्ली/एजेंसी/16.04.19। आयकर विभाग ने टीडीएस प्रमाणपत्र यानी फाॅर्म 16 को संशोधित किया है। इसमें नियोक्ता की मकान एवं अन्य आय समेत कई बिंदुओं को जोड़ा गया है। इसे अधिक व्यापक बनाया गया है। संशोधित फाॅर्म 12 मई 2019 को प्रभाव में आएगा।

फाॅर्म में विभिन्न कर बचत योजनाओं, निवेश के संदर्भ में कर कटौती एवं कर्मचारी के विभिन्न भत्तों के साथ अन्य स्रोत से प्राप्त आय के संदर्भ में अलग-अलग सूचना भी शामिल होगी। फाॅर्म 16 एक प्रमाणपत्र है, जिसे नियोक्ता जारी करते हैं। इसमें कर्मचारियों के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का ब्योरा होता है। इसे जून के मध्य में जारी किया जाता है और इसका उपयोग आयकर रिटर्न भरने में होता है।

संशोधित फाॅर्म के 12 मई को प्रभाव में आने से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न संशोधित फाॅर्म 16 के आधार पर भरा जाएगा। अन्य बातों के अलावा संशोधित फार्म में बचत खातों में जमा पर ब्याज के संदर्भ में कटौती का ब्योरा तथा छूट एवं अधिभार (जहां लागू हो) भी शामिल होगा। 

वेतनभोगी वर्ग एवं खातों की ऑडिट नहीं कराने वालों को 31 जुलाई, 2019 तक आईटीआर भरना होगा। विभाग ने फाॅर्म 24 क्यू को भी संशोधित किया है। इसे नियोक्ता भरकर कर विभाग को देते हैं। 
 


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