नई दिल्ली/07.07.19। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) प्रमुख प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा है कि आधार के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्ति को नई व्यवस्था के तहत आयकर विभाग स्वत: ही एक पैन जारी कर देगा।
बजट में प्रावधान किया गया है कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, वे अब अपने आधार नंबर का उल्लेख कर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस कार्य के लिए सिर्फ बायोमीट्रिक पहचान ही पर्याप्त है। नई व्यवस्था दोनों डेटाबेस (आधार और पैन) को जोड़ने के लिए की गई है।
सीबीडीटी अध्यक्ष ने कहा कि पैन की उपयोगिता खत्म नहीं हुई है। बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है। कर निर्धारण अधिकारी पैन आवंटित करने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। कानून में प्रावधान है कि अधिकारी स्वत: पैन भी आवंटित कर सकते हैं ।