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इलेक्ट्रिक वाहन और चार्जर पर टैक्स में बड़ी कटौती, नई दर 1 अगस्त से प्रभावी

नई दिल्ली/27.07.19। जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में बड़ी कटौती की है। अब इन वाहनों पर टैक्स पांच प्रतिशत लगेगा। पहले टैक्स 12 प्रतिशत था। नई दर 1 अगस्त 2019 से प्रभावी होगी। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राज्यों के वित्तमंत्री के साथ बैठक हुई। बिहार से वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी, राज्य कर आयुक्त डाॅ प्रतिमा एवं वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी चार्जर और चार्जिंग स्टेशनों पर भी जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस किराये पर लेने में टैक्स में छूट मिलेगी । वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए ये उपाय किये जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों पर कम टैक्स होने से लोगों को इन वाहनों का इस्तेमाल करने में सुविधा होगी।  

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 5 जुलाई केे बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की थी। इन वाहनों को खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त इनकम टैक्स छूट का प्रावधान है। काउंसिल ने कंपोजिशन स्कीम के तहत रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। पहले यह 31 जुलाई थी।
 


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