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आयकर विभाग ने लांच की ई-फाइलिंग लाइट सुविधा 

नई दिल्ली/01.08.19/एजेंसी। आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक नई सरल सुविधा शुरू की है। इसे ई-फाइलिंग लाइट नाम दिया गया है। यह सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निजी करदाताओं के रिटर्न भरने की समय सीमा 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।

सुविधा का इस्तेमाल होम पेज पर ‘ई-फाइलिंग लाइट’ बटन दबाकर किया जा सकता है। करदाता जब एक बार अपने पेज पर लॉग इन करेंगे, उन्हें सिर्फ वही लिंक मिलेंगे जो ऑनलाइन आयकर रिटर्न और 26 एएस भरने के लिए आवश्यक हैं।

करदाता पहले से भरे गये रिटर्न या एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले से भरे गये रिटर्न को भी देख सकते हैं। ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपालन, वर्कलिस्ट और प्रोफाइल सेटिंग जैसे अन्य नियमित टैब ‘लाइट’ संस्करण से हटा दिये गये हैं। ये टैब स्टैंडर्ड संस्करण के साथ उपलब्ध हैं। 

इधर, वित्त मंत्रालय ने नये प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल को रिपोर्ट सौंपने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया है। कार्यबल को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपनी थी। 

सरकार ने मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा और नया प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए नवंबर 2017 में कार्यबल गठित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 में कर अधिकारियों की वार्षिक बैठक में कहा था कि आयकर कानून 1961 काफी पुराना हो गया है। इसे नये सिरे से बनाने की आवश्यकता है।
 


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