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छोटे व्यवसायियों के लिए सरल जीएसटी फाॅर्म अप्रैल 2020 से  

नई दिल्ली/एजेंसी। छोटे व्यवसायियों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी नेटवर्क ने रिटर्न दाखिल करने के नये सरल फाॅर्म तैयार किये हैं। ये फाॅर्म जीएसटी नेटवर्क की साइट पर उपलब्ध हैं। परीक्षण के तौर पर कारोबारी इन्हें देख और समझ सकते हैं। नये फाॅर्म एक अप्रैल 2020 से अमल में आयेंगे। 

जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष यानी एक अप्रैल 2020 से शुरू होगी, लेकिन इसके लिए जानकारी और जागरुकता अभियान शुरू कर दिया गया है। 

सीईओ ने बताया कि नई रिटर्न फाइल व्यवस्था में पांच करोड़ रुपये सालाना तक कारोबार करने वाले छोटे व्यवसायियों के लिए प्रत्येक तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। कर भुगतान जीएसटी-पीएमटी 8 के तहत ही होगा जबकि पहले यानी मौजूदा चल रही व्यवस्था में यह भुगतान जीएसटीआर-3बी के तहत किया जाता है। 

पांच करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के लिये आरईटी-2 यानी ‘सहज’ और आरईटी-3 यानी ‘सुगम’ रिटर्न फार्म तैयार किये गये हैं। इन्हें बी 2 सी ( बिजनेस टू कस्टमरं) और बी 2 बी ( बिजनेस टू बिजनेस) दोनों तरह का कारोबार करने वालों के आधार पर बांटा गया है। 

सालाना पांच करोड़ रुपये से अधिक की आपूर्ति करने वाले उद्यमियों को अनिवार्य रूप से आरईटी-1 मासिक रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था होगी। वर्ष 2018-19 में दाखिल जीएसटीआर-3 बी को यदि आधार माना जाये, तो सालाना पांच करोड़ रुपये से कम कारोबार करने वाले रिटर्न दाखिल करने वाले व्यवसायियों की संख्या सबसे अधिक 70.22 प्रतिशत तक रही है। 

इनमें केवल बी 2 सी आपूर्ति करने वाले कारोबारी 28 प्रतिशत और शून्य कारोबार रिटर्न वालों की संख्या 22.75 प्रतिशत रही है। पांच करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले उद्यमी जो कि मासिक रिटर्न दाखिल करते हैं। उनकी संख्या कुल जीएसटी पंजीकरण संख्या के मुकाबले मात्र 7.06 प्रतिशत रही है।
 


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